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जबलपुर में धारा 144 लागू, लग सकता है 15 दिन का लॉकडाउन: देखें कलेक्टर का वीडियो

जबलपुर में धारा 144 लागू, लग सकता है 15 दिन का लॉकडाउन: देखें कलेक्टर का वीडियो  

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curfew and 15 days total lockdown

जबलपुर/ शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए आगामी दिनों में 10 से 15 दिनों का लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। जिला प्रशासन इस संबंध में विचार कर रहा है। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस पर निर्णय होगा। कलेक्टर भरत यादव ने बुधवार को इसके संकेत दिए। उनका कहना था कि जिस तरह के हालात शहर में है, उससे लॉकडाउन करना पड़ सकता है। इस पर विचार कर रहे हैं। अलग-अलग वर्गों के अलावा संगठनों ने भी यही राय दी है। उन्होंने बताया कि अभी शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के अलावा जरुरत पडऩे पर लंबा लॉकडाउन लागू किया जा सकता है।

कलेक्टर ने दिए संकेत, जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में होगा निर्णय
शहर में भी हो सकता है दो सप्ताह का लॉकडाउन

उनका कहना था कि इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। कहीं न कहीं हम सभी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से ध्यान देना है। सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। कही न कहीं यह चीजें छूट रही हैं। इसलिए ऐसे हालत बन रहे हैं कि लंबा लॉकडाउन किया जाए। उनका कहना था कि लॉकडाउन से सबसे ज्यादा वे लोग प्रभावित होते हैं जो रोज खाते कमाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से लगातार विचार- विमर्श किया जा रहा है । अंतिम फैसला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में ही
लिया जाएगा।

कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में धारा 144 लागू
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर भरत यादव ने बुधवार को पूरे जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें वैवाहिक समारोह में 20 से अधिक लोगों के शामिल नहीं होने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक जुलूस और रैली को प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति और झांकी की स्थापना नहीं हो सकेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार लोग घरों में पूजा और उपासना करेंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 लाग शामिल हो सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।