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पैरों से फैला रहे थे ‘फिंगर’, पास खड़े थे कुत्ते… अचानक पहुंच गई खाद्य विभाग की टीम

MP News: सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची और गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए जैनम फूड प्रोडक्ट्स का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

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food department

food department (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: खुले में जमीन पर फैलाए गए फ्राइज, कर्मचारियों उसे पैरों से फैला रहे थे और आसपास कुत्तों के झुंड भी घूम रहे थे। बघौड़ा स्थित जैनम फूड प्रोडक्ट्स की, जहां फ्राइज बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसे फिंगर भी कहा जाता है। खासकर बच्चे इसे चाव से खाते हैं। लेकिन उसका निर्माण यहां बेहद ही अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था।

सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची और गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए जैनम फूड प्रोडक्ट्स का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के तहत खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त होने तक प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों के निर्माण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मौके पर करीब एक मीट्रिक टन फ्राइज का स्टॉक मौजूद पाया गया।

सुखाए जा रहे थे फ्राइज

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में निर्मित फ्राइज को खुले स्थान और जमीन पर सुखाया जा रहा था। कर्मचारी फ्राइज को पैरों से फैला रहे थे और उन पर चल भी रहे थे। इतना ही नहीं, सूखते फ्राइज के आसपास कुत्तों का झुंड घूमता पाया गया, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

नियमों का खुला उल्लंघन

जांच में यह भी सामने आया कि प्रतिष्ठान की उत्पादन क्षमता लगभग एक मीट्रिक टन प्रतिदिन होने के बावजूद खाद्य कारोबार का संचालन केवल पंजीयन के आधार पर किया जा रहा था, जबकि ऐसी क्षमता के लिए धारा 31 के तहत खाद्य अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है।

निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुसूची-4 में वर्णित स्वच्छता संबंधी प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। प्रतिष्ठान में व्याप्त अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए लोक स्वास्थ्य के हित में जैनम फूड प्रोडक्ट्स से खाद्य पदार्थों के निर्माण और विक्रय को तत्काल रोक दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करने और सभी निर्धारित मानकों का पालन करने के बाद ही संचालन की अनुमति दी जाएगी।