29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एक किलोवॉट भार वाले बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट

कोरोना काल में बिल न चुक पाने वाले उपभोक्ता आएंगे दायरे में

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर. कोरोना काल में अगस्त 2020 के बाद बिजली का बिल जमा न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को छूट के दायरे में लाने सम्बंधी आदेश मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने जारी कर दिए हैं। हालांकि इस छूट के दायरे में 1 किलोवॉट वाले घरेलू बिजली उपभोक्ता ही आएंगे।
भुगतान में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों को 31 अगस्त, 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को फ्रीज किया गया था। फ्रीज राशि के भुगतान में राहत देने के उद्देश्य से समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या करीब 2 लाख है।
प्रस्तुत करना होगा आवेदन
योजना का लाभ पाने के लिए 15 दिसंबर तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तीस दिन में आवेदनों का बिजली कम्पनी को निराकरण करना होगा।
यह किया गया प्रावधान
-फ्रीज मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
- फ्रीज राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
-उपरोक्त दोनों विकल्पों के अंतर्गत माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूर्ण राशि एवं माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत सम्बंधित वितरण कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में वितरण कम्पनी को सब्सिडी दी जाएगी।
वर्जन
कोरोना महामारी के दौरान बिल जमा न करने वाले एक किलोवॉट के उपभोक्ताओं को छूट के दायरे में लाया गया है। इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
-सुनील त्रिवेदी, अधीक्षण यंत्री शहर वृत्त