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MLA संजय पाठक से जुड़ी फर्म ने सहारा भूमि खरीद में चुराई स्टाम्प ड्यूटी, फर्जीवाड़ा उजागर

BJP MLA Sanjay Pathak: सहारा भूमि की खरीद मामले में घिरे विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी फर्मों ने संपत्ति के पंजीयन में भी स्टाम्प ड्यूटी बचाने का फर्जीवाड़ा किया।
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जबलपुर

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Avantika Pandey

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Updated: 25 Sep 2025, 8:59 AM IST

MP News MP BJP MLA Sanjay Pathak

MP News MP BJP MLA Sanjay Pathak(फोटो: सोशल मीडिया)

BJP MLA Sanjay Pathak: एमपी में सहारा भूमि(Sahara land) की खरीद मामले में घिरे विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी फर्मों ने संपत्ति के पंजीयन में भी स्टाम्प ड्यूटी बचाने का फर्जीवाड़ा किया। तेवर मुख्य मार्ग स्थित भूमि को पंजीयन में अंदर दर्शाकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की। जांच में गड़बड़ी उजागर होने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प (जिला पंजीयक) ने 2 करोड़ 18 लाख 81 हजार की ड्यूटी और पेनल्टी लगाई है। फर्म ने 54.70 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। आदेश के खिलाफ अपर कमिश्नर कार्यालय में अपील की है।

8.68 हेक्टेयर है भूमि

गोरखपुर तहसील के अंतर्गत छीतापार (तेवर) के पास 8.68 हेक्टेयर कृषि भूमि है। विक्रय अखिलेश रियल एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मुंबई के तापस कुमार बसाक ने किया। मूल्य 6.50 करोड़ दर्शाया गया। पाठक परिवार से जुड़ी फर्म नायशा देवबिल्ड की ओर से सिहोरा निवासी अमित मिश्रा ने खरीदा। रजिस्ट्री 20 अप्रेल 2023 को हुई।

शिकायत के बाद मांगा जवाब

पंजीयन के बाद स्टाम्प ड्यूटी चोरी की शिकायत सामने आई। क्रेता नायशा देवबिल्ड ने जवाब में तर्क दिया कि यह रोड से लगी कृषि भूमि है। बाजार मूल्य के अनुरूप मुद्रांक-पंजीयन शुल्क चुकाया। जांच समिति ने 17 फरवरी 2025 को निरीक्षण किया। 24 जून को रिपोर्ट दी। पता चला कि भूमि शहरी सीमा के तहत वीर दुर्गादास राठौर वार्ड में है। यह एनएच-12 से जाबालि पैलेस से छीतापार वार्ड की सीमा तक है। ऐसे में इसी अनुसार स्टाम्प दरें लागू होंगी।

यह खामियां पता चलीं

समिति ने उल्लेख किया है कि संपत्ति का 2023-24 में बाजार मूल्य 19.62 करोड़ था। स्टाम्प ड्यूटी और शुल्क बचाने क्रेता ने ग्राम छीतापार के आधार दस्तावेज तैयार कराए। जिसकी दर कम है। क्रेता ने इसी आधार पर स्टाम्प शुल्क और ड्यूटी चुकाई। ऐसे में शासन को राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया।

दो करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली का आदेश किया जारी

समिति की जांच के आधार पर डॉ पवन अहिरवाल, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प (वरिष्ठ जिला पंजीयक) ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत शेष एक करोड़ 17 लाख 91020 रुपए मुद्रांक शुल्क, 37 लाख 23 हजार 480 रुपए पंजीयन शुल्क के अलावा 63 लाख 67,151 रुपए की पेनल्टी लगाए जाने का आदेश जारी किया। इस तरह नायशा देवबिल्ड को 2 करोड 18 लाख 81 हजार 651 रुपए जमा करने 4 जुलाई 2025 को आदेश जारी किया गया।

विधायक पाठक की मां और बेटे की हिस्सेदारी

नायशा देवबिल्ड में विधायक संजय पाठक की मां निर्मला पाठक और बेटे यश पाठक की हिस्सेदारी है। यह फर्म पहले से ही विवादों में है। अब स्टाम्प ड्यूटी का फर्जीवाड़ा सामने आने से पाठक की मुसीबत और बढ़ सकती है। ज्ञात रहे कि सहारा समूह की संपत्तियों की खरीद से संबंधित मामले में हाल ही में आर्थिक अपराध शाखा से संबंधित प्रकरण के सिलसिले में विधायक पाठक पर हाईकोर्ट के जज से संपर्क करने की बात सामने आ चुकी है। जज विशाल मिश्रा ने इसी आधार पर खुद को केस से अलग कर लिया था।