8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इस फाइव स्टार होटल की बिल्डिंग परमीशन सस्पेंड, दो मौत के बाद आदेश

प्रशासन ने 28 अप्रैल तक मांगी यह जानकारी

2 min read
Google source verification
Five Star Hotel Building Permission Suspend in Jabalpur of MP,jabalpur hotel building collapse,hotel building collapse in mp,hotel building collapse in jabalpur ,multy story building collapse,Jabalpur Municipal Corporation,kemtani group,Jabalpur,jabalpur police,

Five Star Hotel Building Permission Suspend in Jabalpur of MP

जबलपुर। बरगी हिल्स में कौशल्या होम्स के बगल में बन रही फाइव स्टार होटल की बिल्डिंग परमिशन को नगर निगम ने सस्पेंड कर दिया है। होटल के निर्माण कार्य के दौरान दो लोगों की मौत के बाद के यह आदेश गुरुवार को नगर निगम ने जारी किया। इसके साथ ही निगम ने बिल्डर महेश केमतानी, उनके बेटे आशीष केमतानी, कंसलटेंट इंजीनियर राजकुमार ओझा व इंजीनियर प्रवीण ब्यौहार को नोटिस भी जारी किया है। इस कार्रवाई के पीछे बिल्डिंग निर्माण के दौरान भारी लापरवाही व लोगों की जान खतरे में डालने को आधार बनाया गया है। सोमवार को निर्माण के दौरान होटल की बिल्डिंग का छज्जा गिरने से २ लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, २३ लोग घायल हो गए थे।

निगमायुक्त ने किया निर्णय
प्राप्त जानकारी के अनुसार निगमायुक्त वेदप्रकाश ने बुधवार की शाम केमतानी बिल्डर की बिल्डिंग परमीशन को सस्पेंड कर दिया। इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। निर्माणाधीन होटल भवन में स्लैब गिरने और कई मजदूरों के घायल होने के मामले में प्रारंभिक स्तर पर कुछ लोगों को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसमें केमतानी समूह के कर्ताधर्ताओं सहित इंजीनियर, आर्किटेक्ट और ठेकेदार का नाम शामिल है। इनमें से तीन आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं, कलेक्टर छवि भारद्वाज के आदेश पर घटना की मजिस्ट्रियल जांच भी की जा रही है।

19 तक मांगे दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य
इधर, तिलवारा में निर्माणधीन होटल के भवन की तीसरी मंजिल पर ढलाई के दौरान हुई दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य १९ से २८ अप्रेल तक प्रस्तुत किए जा सकें गे। मामले की मजिस्ट्रियल जांच कर रहे एसडीएम जबलपुर नमो शिवाय अरजरिया ने बताया की दुर्घटना में २ मजदूरों की मौत व बड़ी संख्या में श्रमिकों के घायल होने से लेकर उक्त बहुमंजिला भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं के संबंध में जिस भी व्यक्ति के पास जो जानकारी हैं वे अपने लिखित कथन, साक्ष्यों की सूची, नाम, पता, प्रमाण के मूल दस्तावेज या उसकी प्रति या अन्य प्रमाण, शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं।