
girls and womens grooming Complaints in the online C-box of india
जबलपुर। सरकार की कई तरह की योजनाओं, जागरूकता और दंड विधान के बावजूद कार्यस्थल पर महिलाआें को यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। नौकरी की बाध्यताओं या फिर किसी दूसरी मजबूरी के चलते वे इसे चुपचाप सहन करती रहती हैं। लेकिन समस्त सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाओं में कार्यरत इन्हीं महिलाआें के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जिसमें कोई भी महिला अपने साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण की शिकायत कर सकेंगी।
ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज होगी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शी-बॉक्स नामक सुविधा महिलाओं के लिए शुरू की गई है। जिसके अंतर्गत कार्य क्षेत्र में उनके साथ होने वाले किसी भी तरह के सैक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने या उससे निजात पाने के लिए ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं।
शी बॉक्स सिस्टम
सुरक्षित कार्य स्थल प्रत्येक महिला का अधिकार है। इसी को ध्यान में रखते हुए शी-बॉक्स ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को डवलप किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कंप्लेंट सिस्टम में गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयी केटेगरी वाइज अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी और संस्थान की पूरी जानकारी सबमिट करनी होगी।
यूजर आईडी और पासवर्ड
शासकीय कर्मचारियों के लिए बने कंप्लेंट बॉक्स में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई है। इतना ही नहीं शिकायत दर्ज करने के बाद कोई भी महिला कर्मचारी उस कंप्लेंट पर होने वाली कार्यवाही का करंट स्टेटस देख सकती है। इसके लिए उसे प्रोवाइड की गई यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करना होगा।
आधार नंबर होगा जरूरी
गौरतलब है कि जिस तरह देश की सभी शासकीय/अशासकीय सुविधाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। उसी तरह इस कंप्लेंट सिस्टम के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य है। कर्मचारी की शिकायत तभी दर्ज होगी जब वह आधार नंबर और मोबाइल नंबर की अनिवार्य जानकारी सबमिट करेंगी। इसके अलाव वे चैट बॉक्स के जरिए भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकती हैं।
शासन तक सीधा संवाद
वीमन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिवीजनल डिप्टी डायरेक्टर मनीषा लुम्बा के अनुसार शी-बॉक्स के जरिए सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यरत सभी महिलाओं की शिकायत सीधे शासन के जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहुंचेगी। समितियां तो स्थानीय स्तर पर बनी हुई हैं। लेकिन इस सुविधा के साथ शिकायत के संबंध में क्या कार्रवाई हुई शिकायत कर्ता खुद देख सकेगा।
Updated on:
15 Dec 2017 01:57 pm
Published on:
15 Dec 2017 01:49 pm
