
बस्तर में भी बंद हो टोल वसूली (Photo source- Patrika)
Paramedical colleges MP- मध्यप्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एडमिशन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज को नई मान्यता देने से भी इंकार कर दिया है। फर्जी पैरा मेडिकल कॉलेज चलने की शिकायतों के बीच कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता विशाल बघेल की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद प्रदेश के सभी पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
पैरामेडिकल कॉलेजों में पिछले दो सालों से बिना एफिलिएशन के ही प्रवेश दिया जा रहा है। राज्य के एक भी पैरामेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी से सत्र 2023-24 की संबद्धता नहीं मिली है। इसके बावजूद 2023-24 और इसके बाद 2024-25 में भी हजारों विद्यार्थियों का एडमिशन किया गया।
अधिवक्ता विशाल बघेल ने अपनी याचिका में बताया कि प्रदेश के सभी पैरामेडिकल कॉलेजों को सत्र 2023-24 और 2024-25 की मान्यता अब यानि 2025 में दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश की पैरामेडिकल काउंसिल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
एक स्थगन आवेदन पेश करते हुए सभी पैरामेडिकल कॉलेजों में तत्काल प्रभाव से प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को रखी गई है।
Updated on:
16 Jul 2025 07:03 pm
Published on:
16 Jul 2025 07:02 pm
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