
High Court cancels attachment order of employee in MP
MP Highcourt सरकारी सेवा में दो से अधिक संतान होने पर बर्खास्तगी पर जबलपुर हाईकोर्ट का महत्त्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। इस मामले में मप्र हाईकोर्ट ने एक शिक्षक को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश स्थगित कर दिया है। याचिकाकर्ता नसीर खान मैहर में मिडिल स्कूल के शिक्षक थे। दो से अधिक संतान पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को छह मार्च, 2025 को सेवामुक्त कर दिया गया था जिससे हाईकोर्ट ने राहत दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूर्व के समान मामलों के आदेशों का भी हवाला दिया गया।
मप्र हाईकोर्ट MP Highcourt ने दो से अधिक संतान होने के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने आयुक्त लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी मैहर व अन्य को तलब किया। याचिकाकर्ता नसीर खान के मामले में यह निर्णय दिया गया।
मैहर में मिडिल स्कूल के शिक्षक नसीर खान को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 मार्च 2000 को जारी परिपत्र के आधार पर 6 मार्च, 2025 को सेवामुक्त कर दिया गया। इसके अनुसार ऐसे उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 या उसके बाद हो, वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
हाईकोर्ट में कहा गया कि इसमें उम्मीदवार लिखा है, जबकि वह 1998 से नौकरी में था। याचिका पर बहस के दौरान हाई कोर्ट के पूर्व के समान मामलों के आदेशों का भी हवाला दिया गया।
Updated on:
31 Oct 2025 02:35 pm
Published on:
14 Mar 2025 09:52 am
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