
indian railway- Finish the Middle and Lower Berth
जबलपुर। ट्रेन में यात्रा के दौरान चैन से खर्राटे भरने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। यदि आपने मिडिल और लोअर बर्थ बुक किए है तो पूरे समय सोकर सफर नहीं कर सकेंगे। ट्रेनों में बर्थ आरक्षित कराकर यात्रा के दौरान उस पर पूरे समय अधिकार जमाने वालों को अब दिन में बैठकर सफर करना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने मिडिल और लोअर बर्थ में सोने के समय में कटौती कर दी है। नए आदेश के मुताबिक आरक्षित कोचों में यात्रा करने वाले रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही अपनी बर्थ पर सो सकते हैं।
रिजर्वेशन कोच में अक्सर विवाद
आरक्षित बोगी में यात्रा करने वालों में लोअर बर्थ में बैठने को लेकर विवाद की स्थिति बनती है। लोअर बर्थ व मिडिल बर्थ के यात्री अक्सर सुबह देर तक बर्थ पर सोते रहते हैं। इससे अपर बर्थ वाले तो परेशान होते ही हैं, वहीं लोअर अथवा मिडिल बर्थ पर सवार यात्रियों में से किसी एक के भी सोते रहने से इन्हें भी दिक्कत होती है। नए नियम से साइड लोअर बर्थ पर यात्रा करने वाले को साइड अपर के यात्री को दिन में नीचे बैठने की जगह देनी होगी। यह तब भी होगा, जब लोअर बर्थ में आरएसी वाले दो यात्री पहले से यात्रा कर रहे हों।
8 घंटे ही सो सकेंगे यात्री
रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह के आदेश के मुताबिक अब आरक्षित सीट पर सफर करने वाले यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो पाएंगे, ताकि शेष समय पर अन्य यात्री सीट पर बैठ सकें। इसके लिए रेलवे नियमावली के खंड 652 का पहला पैरा विलोपित कर दिया गया है। रेलवे द्वारा यह आदेश यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, लेकिन इससे यात्रियों में विवाद बढऩे की आशंका भी जाहिर की जा रही है। हालांकि रेलवे ने पूर्व में भी रात 9 से सुबह 6 बजे तक सोने का नियम लागू कर रखा था।
एक घंटे की कटौती
रेलवे के नए नियम से मिडिल और लोअर बर्थ पर यात्रियों के सोने के समय में एक घंटे की कटौती हुई है। पुराने नियम में आरक्षित कोच में यात्रियों के सोने का समय रात 9 से सुबह 6 बजे तक निर्धारित था। जिसे अब बदलकर रात 10 से सुबह 6 बजे किया गया है। सूत्रों के अनुसार सोने का समय एक घंटे कम इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ यात्री ट्रेन में चढऩे के साथ ही अपनी सीट पर सो जाते थे, चाहे दिन हो या रात का वक्त। इससे मिडिल और अपर सीट के यात्रियों को परेशानी होती थी।
इन पर लागू नहीं होगा नया नियम
रेल बोर्ड ने मिडिल और लोअर बर्थ को लेकर संशोधित प्रावधान का आदेश 31 अगस्त को जारी किया है। इस नियम में कुछ विशेष यात्रियों को छूट दी गई है। आदेश में कहा गया है कि बीमार, दिव्यांग और गर्भवती महिला यात्रियों के मामले में सहयात्री सहयोग करें। ये लोग चाहें तो निर्धारित समय से अधिक वक्त तक सो सकें। इस नए प्रावधान ने भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली, खंड एक के पैराग्राफ 652 को हटा दिया है। पमरे सीपीआरे गुंजन गुप्ता ने नए आदेश प्राप्त होने की पुष्टि की है।

Published on:
18 Sept 2017 12:20 pm
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