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एमपी में एरियर की राशि पर बड़ा अपडेट, जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस

Arrears- मध्यप्रदेश में एरियर की राशि पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने छठवें वेतनमान के एरियर के संबंध में सरकार को नोटिस दिया है।

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Jabalpur High Court issues notice to government on arrears in MP

Jabalpur High Court issues notice to government on arrears in MP

Arrears- मध्यप्रदेश में एरियर की राशि पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने छठवें वेतनमान के एरियर के संबंध में सरकार को नोटिस दिया है। कोर्ट में पेंशनर्स की ओर से एरियर की बकाया राशि के लिए गुहार लगाते हुए याचिका दायर की गई है जिसपर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। याचिका में बताया गया कि पेंशनर्स को 32 माह की एरियर राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया। नोटिस में हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को रखी गई है।

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने छठवें वेतनमान के बकाया 32 माह के एरियर्स भुगतान के लिए याचिका लगाई है। इसपर जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में इस मामले में एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के सी घिल्डियाल ने पैरवी की।

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया था। राज्य शासन ने प्रदेशभर के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी इसका लाभ देने को कहा था हालांकि इसका पूर्णत: पालन नहीं किया।

पेंशनरों को लाभ 1 सितंबर 2008 से दिया गया

आमोद सक्सेना के अनुसार पेंशनरों को इसका लाभ 1 सितंबर 2008 से दिया गया। इस प्रकार 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के एरियर की राशि अटकी है। इन 32 माहों के एरियर्स का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।