
Jabalpur.In view of the infection of Corona, the district administration has issued prohibitory orders under section 144.
जबलपुर. कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब व स्टेडियम में तभी प्रवेश मिलेगा जब यह सुनिश्चित हो कि उन्होंने कोरोना वैक्सीजन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। इसी प्रकार सभी शासकीय सेवकों, बाजार व मॉल में संचालित दुकानों के दुकानदार को दोनों डोज लगवाना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किए हैं। इसमें रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू का उल्लेख भी है।
इन नियमों का पालन जरूरी
-सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर में, जिम, कोचिंग व स्वीमिंग पूल स्टाफ का टीकाकरण जरूरी।
- मास्क पहनना, सोशल डिस्टेङ्क्षसग का पालन, हाथों को सेनिटाइज किया जाना जरूरी होगा।
- जिन्हें दोनों टीका लग चुके हैं, वे प्रमाण पत्र की साफ्ट कॉपी अपने साथ रखें।
इन्हें मिलेगी कफ्र्यू से छूट
जिले में रात्रिकालीन कफ्र्यू से अत्यावश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा सुविधा, नर्सिंग होम, अस्पताल, पैथालॉजी लैब, एंबूलेंस, दवा दुकान, फायर सर्विसेस, कोविड-19 की व्यवस्था में लगा स्टाफ को राहत रहेगी। इस दौरान अंतरराज्यीय, अंतर जिला एवं जिले के भीतर माल परिवहन व यात्री बसों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। उद्योग एवं औद्योगिक कार्य यथावत चलते रहेंगे।
प्रमाण-पत्र की रखना होगी प्रति
प्रतिबंधात्मक आदेश में सभी मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को कोविड-19 टीके की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा । जिस दुकानदार द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना सबंधित मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबन्धन अथवा मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे । सभी सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल आदि के स्टाफ को कोरोना के दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा । आदेश में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को कोविड-19 के दोनों टीके लग चुके हैं, उन्हें दोनों टीकों के प्रमाण-पत्र की प्रति अथवा सॉफ्ट कॉपी रखना होगी ।
Published on:
25 Dec 2021 11:51 am
