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निशा बांगरे इस्तीफा मामले में हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश

मप्र हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे को लेकर दायर याचिका और सरकार की अपील पर संयुक्त रूप से सुनवाई की।

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जबलपुर. डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निशा बांगरे के इस्तीफे को लेकर दायर की गई याचिका और सरकार की अपील पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए सरकार को उनके इस्तीफे पर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। बता दें कि छतरपुर के लवकुशनगर में एसडीएम के पद पर पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने 22 जून 2023 को अपने पद से इस्तीफा दिया था लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है।

हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
सरकार के द्वारा इस्तीफा मंजूर न किए जाने को लेकर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें याचिकाकर्ता निशा बांगरे की तरफ से तर्क दिया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 24 जनवरी 1973 को पारित मेमो के अंतर्गत सरकार को अधिकारी का इस्तीफे पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 30 दिनों के अंदर इस्तीफे पर निर्णय लेने के आदेश जारी किए थे। लेकिन इस अवधि के पूरे होने के बाद जब सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया तो निशा बांगरे ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 10 दिनों में इस्तीफे पर निर्णय लेने के आदेश दिए थे। लेकिन इसी बीच उक्त आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई जिसमें कहा गया कि बांगरे को लेकर चल रही विभागीय जांच की सभी औपचारिकताएं दस दिनों में पूरी नहीं हो सकती हैं। जिसके बाद अब कोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई करते हुए सरकार के आग्रह को निरस्त करते हुए विभागीय जांच पूरी कर इस्तीफे पर निर्णय लेने के आदेश जारी किए हैं।

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