
Mp advocate strike
जबलपुर. मध्यप्रदेश की अदालतों में अधिवक्ता 29 मार्च तक पैरवी नहीं करेंगे। यह निर्णय सोमवार शाम हुई राज्य अधिवक्ता परिषद् की सामान्य सभा की बैठक में लिया गया। इससे पहले रविवार को हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने सोमवार तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया था।
इसके तहत सोमवार को हाईकोर्ट की मुख्य पीठ, इंदौर, ग्वालियर खंडपीठ सहित सभी जिला व तहसील अदालतों में अधिवक्ता पक्षकारों का पक्ष रखने उपस्थित नहीं हुए। इसके साथ ही पैरवी करने पहुंचे सरकारी वकीलों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। परिषद ने इन्हें सहायता राशि नहीं देने का निर्णय लिया है।
सभी हुए सहमत
राज्य अधिवक्ता परिषद की कार्यकारी सचिव गीता शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों से हड़ताल के संबंध में राय मांगी थी। सभी ने न्यायिक कार्य से विरत रहने की सहमति दी।
Published on:
28 Mar 2023 12:01 pm
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