
BJP can contest four MPs for assembly elections
जबलपुर. विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक पार्टियों का रौब कम नहीं हो रहा है। जिले में अलग-अलग कार्रवाई में आचार संहिता उल्लंघन के तीन प्रकरण दर्ज किए हैं। इसमें ऑटो में कांग्रेस नेता का प्रचार हो रहा था, तो कार में भाजपा नेता का प्रचार था। आरटीओ कार्यालय की दीवार पर बहुजन मुक्ति पार्टी के नारे लिखे थे। पुलिस ने पनागर, चरगवां और माढ़ोताल थाना क्षेत्र में अलग-अलग मामले दर्ज किए।
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जिले में आचार संहिता उल्लंघन के तीन मामले दर्ज
ऑटो में कांग्रेस नेता का प्रचार, कार में भाजपा का निशान
कार में लिखा था महामंत्री -
चरगवां थाना क्षेत्र में नायब तहसीलदार सुशील कुमार पटेल ने शिकायत दी है कि वे गुरुवार को जैन मंदिर के पास विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर हटवा रहे थे। उसी दौरान एक सफेद रंग की कार नम्बर (एमपी 20 सीएफ 8107) है, शहपुरा की ओर से आई। कार की नम्बर प्लेट में भाजपा पार्टी के लाल हरे रंग के प्रतीक के साथ ही महामंत्री, भाजपा लिखा है। चालक बड़ी झांसी निवासी 44 वर्षीय राजेश श्रीपाल से अनुमति एवं दस्तावेज मांगे गए। नाम-पट्टिका लेख कराने के दस्तावेज नहीं होने पर चालक के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया है।
आरटीओ की दीवार पर बमपा-
मढ़ोताल थाना क्षेत्र में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरटीओ कार्यालय के मेन गेट के दाहिने ओर बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्य एडवोकेट उदय कुमार साहू ने आपत्तिजनक नारे लिखवा दिया है। सरकारी दीवार होने की जानकारी होने के बावजूद अधिवक्ता ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अधिवक्ता के विरुद्ध धारा 3, 5 सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
यहां नेता का फोटो लगाकर ऑटो में कर रहा था साडिय़ों का प्रचार
पनागर थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता का प्रचार कर रहे ऑटो रिक्शा चालक के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार तहसीलदार प्रदीप मिश्रा ने कमानिया गेट के पास कांग्रेस नेता विनोद श्रीवास्तव का पोस्टर लगाकर ऑटो (एमपी 20 ए 1189) के चालक को साडिय़ों का प्रचार करते देखा। इसकी शिकायत पर जांच की गई, तो पता चला कि ऑटो चालक शिवम कुशवाह (20) आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। तहसीलदार की शिकायत पर आरोपित ऑटो चालक के विरुद्ध धारा 188 भादंवि के तहत कार्रवाई की गई। मामले में सम्बंधित नेता को भी निर्वाचन कार्यालय की ओर से नोटिस जारी करने की तैयारी है।
Updated on:
12 Oct 2018 10:08 am
Published on:
12 Oct 2018 10:08 am
