
MP High Court on MPPSC Mains Exam 2025: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 (MPPSC Mains 2025) के मामले पर सुनवाई की। तीन महीने बाद आयोग की ओर से परीक्षा का शेड्यूल पेश कर मंजूर करने का आग्रह किया गया। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस शेड्यूल को मंजूरी नहीं दी है।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को नियत कर दी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों भोपाल निवासी सुनीत यादव, नरसिंहपुर निवासी पंकज जाटव एवं बैतूल के रोहित कावड़े की ओर से याचिका दायर की गई है। बताया गया कि मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा 158 पदों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम 5 मार्च को घोषित किए गए, लेकिन वर्गवार कट ऑफ अंक जारी नहीं किए गए।
Published on:
24 Sept 2025 01:23 pm
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