
MP High Court on Vyapam Scam: व्यापमं महाघोटाले (Vyapam Scam) में सीबीआइ मनी ट्रेल (Money Trail) उजागर करने में नाकाम (CBI Failed) रही। सबूत के अभाव में सुधीर शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई चार एफआइआर को हाईकोर्ट (High Court) ने खारिज कर दिया। मामले में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने इस मामले में अब आदेश पारित किए हैं।
बता दें, व्यापमं घोटाले का मामला आने के बाद सरकार ने जांच के लिए एसआइटी बनाई और एसटीएफ को जांच दी थी। इसकी मॉनिटरिंग एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अफसर कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में सुधीर शर्मा को आरोपी पाते हुए 4 मामलों में धोखाधड़ी, साजिश रचने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। बाद में जांच सीबीआइ को सौंपी। सीबीआइ के चालान के बाद शर्मा ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती देते हुए एफआइआर रद्द करने का अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ता शर्मा की ओर से अधिवक्ता कपिल शर्मा ने कोर्ट को बताया, चारों मामले में शर्मा ने किसी से भी आर्थिक व्यवहार नहीं किया। सीबीआइ की चार्जशीट व एक्सल शीट में आर्थिक लाभ लेने का जिक्र नहीं है। कुछ गवाहों के मेमोरेंडम के आधार पर प्रकरण दर्ज किए। आर्थिक लाभ के साक्ष्य न होने पर केस रद्द करें।
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Updated on:
20 May 2025 08:30 am
Published on:
20 May 2025 08:30 am
