
MP News:मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे को फटकार लगाई है। एक मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने न सिर्फ रेलवे को जमकर फटकार लगाई है, बल्कि उसपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही रेलवे को ब्याज के साथ एक महीने के अंदर जुर्माना राशि जमा करना होगी।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रदेश के कटनी जिले में रहने वाले केशव कुमार निगम ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 45 साल पहले कटनी में लोको शेड निर्माण के लिए उसकी आधा एकड़ जमीन रेलवे ने अधिगृहित की थी, लेकिन आज तक उसे जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रेलवे को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ 1 माह के भीतर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं बल्कि रेल्वे पर 1 लाख रुपयों का जुर्माना भी ठोंक दिया है, जिसे याचिकाकर्ता को चुकाया जाएगा।
Updated on:
25 Aug 2024 02:29 pm
Published on:
25 Aug 2024 02:28 pm
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