
mp news: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश के जबलपुर की MP-MLA कोर्ट ने कंगना को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर परिवाद को खारिज कर दिया है। कंगना के एक बयान को लेकर एक वकील ने ये परिवाद कोर्ट में दायर किया था जिसमें बयान को देश के शहीदों और वीर सपूतों का अपमान बताते हुए कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी।
जबलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की अदालत ने अधिवक्ता अमित कुमार साहू की ओर से साल 2021 में भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था। अधिवक्ता ने परिवार में आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने अपने एक बयान में आजादी भीख में मिलने की बात कही है। ऐसा कर कंगना रनौत ने देश के शहीदों, वीर सपूतों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है। कंगना के इस बयान को अधिवक्ता अमित कुमार ने देश की शांति भंग करने वाला भी बताया था।
अधिवक्ता अमित कुमार साहू ने परिवाद दायर करते हुए कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की ती। इस परिवाद को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपने आप को कब आजाद माने, अगर कोई व्यक्ति वर्ष 1947 से अंग्रेजों की आजादी के बाद भी स्वयं को गुलाम महसूस करता है तो वह उसके व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत विचार तब तक मानहानि नहीं है जब तक वह किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न करें।’
Published on:
07 May 2025 05:36 pm
बड़ी खबरें
View Allजबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
