जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बयान दिया गया है कि एसएच 22 जबलपुर-नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग पर टोल टैक्स वसूली का ठेका निरस्त कर दिया गया है। इस बयान को रिकार्ड पर लेकर जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस एके श्रीवास्तव की युगलपीठ ने उस जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है, जिसमें इस मार्ग की बदहाली को देखते हुए टोल टैक्स वसूली बंद किए जाने की मांग की गई थी।