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नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: जबलपुर के सुख सागर कॉलेज समेत 19 कॉलेजों की मान्यता निरस्त

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: जबलपुर के सुख सागर कॉलेज समेत 19 कॉलेजों की मान्यता निरस्त  

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Nursing College Fraud

Nursing College Fraud

जबलपुर. प्रदेश में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच और कार्रवाई में ढिलाई बरतने पर हाई कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो पूरा मामला सीबीआई को सौंपने पर विचार करेंगे। इसी के साथ अब नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी सभी याचिकाओं को मुख्य पीठ जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया है।

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: सभी मामलों की अब जबलपुर में ही होगी सुनवाई
सरकार के रवैये से हाईकोर्ट नाराज कहा, ऐसा ही रहा तो पूरा मामला सीबीआई को सौंपने पर विचार करेंगे

बता दें, नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और सम्बद्धता को लेकर हुई गड़बडिय़ों को लेकर जबलपुर और ग्वालियर पीठ में 40 याचिकाएं लगी हैं। इन सभी को मुख्य पीठ स्थानांतरित कर दिया गया है। जिस पर पीठ ने सोमवार को सुनवाई की और सरकार के तरीके पर असंतोष जताया। नर्सिंग काउंसिल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फैकल्टी फर्जीवाड़े में वर्ष 2022-23 में जबलपुर के सुख सागर कॉलेज सहित 19 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही कहा गया कि सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।

सरकार ने कहा, सीबीआई की जांच जारी है

मुख्य पीठ के समक्ष जवाब देते हुए सरकार की ओर से कहा कि ग्वालियर पीठ के आदेश पर सीबीआई की जांच चल रही है। याचिकाकर्ता ने आपत्ति लेते हुए कोर्ट को बताया कि सीबीआई मध्यप्रदेश के सिर्फ 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देश पर कर रही है। नर्सिंग काउंसिल ने वर्ष 2020 में 670 कॉलेज खोलने के लिए मान्यता दी थी। इनमें 364 कॉलेजों के अलावा शेष कॉलेज अभी भी सीबीआई जांच के दायरे से बाहर हैं।

अब 7 को सुनवाई

लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष विशाल बघेल ने 2022 में इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पूर्व रजिस्ट्रार और नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ की गई कार्यवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया। नर्सिंग काउंसिल द्वारा एक आवेदन पेश कर अभी तक की कार्यवाई के आधार पर याचिका को समाप्त करने आग्रह किया गया, उक्त आवेदन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने ग्वालियर समेत जबलपुर के सभी मामलों पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को निर्धारित की है।