31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फेसबुक मेटा, एक्स और यू-ट्यूब से बड़ी लड़ाई जीते पंडित धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने फेसबुक मेटा, एक्स और यू-ट्यूब से बड़ी लड़ाई जीती है। मामला पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध की गई पोस्ट से जुड़ा है। एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब की अपील की निरस्त कर दी।

2 min read
Google source verification
dhirendras.png

बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने फेसबुक मेटा, एक्स और यू-ट्यूब से बड़ी लड़ाई जीती है। मामला पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध की गई पोस्ट से जुड़ा है। एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब की अपील की निरस्त कर दी।

बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित शास्त्री के संबंध में इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर की जा रहीं अनर्गल पोस्ट पर याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पंडित शास्त्री की आपत्तिजनक पोस्ट हटाने व भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आदेश जारी किया। इस आदेश का पालन करने की बजाए फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब ने अपील दायर कर दी। अब हाईकोर्ट ने इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म की अपील निरस्त कर दी।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने निरस्तगी का आदेश पारित किया हालांकि बाद में पीठ ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म की अपील वापस लेने का निवेदन स्वीकार कर लिया ।

बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध अनर्गल पोस्ट से जुड़े इस मामले में
रंजीत सिंह पटेल ने याचिका लगाई थी उनकी ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने पक्ष रखा। अधिवक्ता दुबे का कहना था कि फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब आदि पर बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध अनर्गल पोस्ट की गई हैं। इन्हें डिलीट किए जाने की मांग की गई।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक पोस्ट हटाने व भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आदेश पारित किया। इसके विरोध में तीनों प्लेटफार्म ने अपील दायर कर दी। फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब ने तर्क दिया उनके प्लेफार्म इलेक्ट्रानिक डिजिटल पोर्टल हैं जिनमें की गई पोस्ट पर उनका नियंत्रण नहीं हैं। तीनों प्लेटफार्म ने अनुचित पोस्ट करने वाले व्यक्ति विशेष के विरुद्ध केस दायर करने की भी बात कही।

फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब की इन दलीलों से हाईकोर्ट सहमत नहीं हुआ।
कोर्ट ने उनके तर्क को बेमानी करार दिया। बाद में तीनों प्लेटफार्म ने अपील वापस लेने का निवेदन किया।

यह भी पढ़ें: Harda Blast पटाखा फैक्ट्री में बनते थे सुतली बम, 15 टन बारूद में आग से दहला हरदा