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सरकारी जमीन से तीन माह में हटाओ अतिक्रमण

हाइकोर्ट का टीकमगढ़ कलेक्टर को निर्देश  

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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ कलेक्टर को कहा कि सरकारी जमीन को तीन माह के भीतर अतिक्रमण मुक्त कराया जाए । चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने कहा कि इससे पूर्व तीस दिनों के भीतर याचिकाकर्ता कलेक्टर के समक्ष नए सिरे से शिकायत प्रस्तुत करे। इस निर्देश के साथ कोर्ट ने एक जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया। टीकमगढ़ निवासी गोरेलाल यादव की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार रावत ने कोर्ट को विभिन्न् खसरा नंबर का उल्लेख कर बताया कि इन खसरों की सरकारी जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। 2018 में यह मामला हाई कोर्ट आया था। नोटिस जारी हुए। लेकिन अब तक जवाब नही दिया गया । इससे साफ है कि जिम्मेदार विभाग दबंगों के प्रभाव में हैं। हाई कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद नए सिरे से कलेक्टर को शिकायत सौंपने के निर्देश दिए। कलेक्टर को तीन माह के भीतर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अतिक्रमण पाए जाने की सूरत में हटाने के दिशा-निर्देश दिए गए।