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अब खुलेंगे स्कूल पर विद्यार्थियों के लिए Attendance की अनिवार्यता नही

-शासन स्तर से गाइडलाइन जारी

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स्कूली छात्र-छात्राएं (प्रतीकात्मक फोटो)

स्कूली छात्र-छात्राएं (प्रतीकात्मक फोटो)

जबलपुर. कोरोना काल में यूं तो नए नए शिक्षा सत्र की शुरूआत ऑऩलाइन एजुकेशन से हो चुकी है। इस नई व्यवस्था में अब तक छात्र-छात्राओं को स्कूल आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस दौरान बहुतेरे छात्र-छात्राओं को कई मसलों पर ऑनलाइन एजुकेशन में दिक्कत आ रही थी। इसकी समीक्षा के बाद अब 21 सितंबर से स्कूल-कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ उन छात्र-छात्राओ के लिए ज्यादा मददगार होगी जिन्हें ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ समझने में दिक्कत आ रही थी। ऐसे में विद्यार्थी केवल अपनी समस्या समाधान के लिए ही स्कूल जाएंगे। शासन ने इस बार विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता के नियम को शिथिल कर दिया है। यानी अब उपस्थिति कम होने पर किसी छात्र-छात्रा को परीक्षा से वंचित नही होना होगा।

शासन की नई गाइडलाइन के तहत 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अब 21 सितंबर से खुल जाएंगे। लेकिन पहली से 8वीं तक की कक्षाएं फिलहाल पूर्ववत बंद रहेंगी। कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल आने की अनुमति उनके अभिभावक देंगे। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता तो स्कूल प्रशासन उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकेगा। छात्रों को छूट रहेगी कि वो जब चाहें स्कूल आएं।

21 सितंबर से खुल रहे स्कूलों के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार ही हर स्कूल प्रबंधन को सारे इंतजाम करने होंगे। टीचर्स व अन्य स्टॉफ को इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। हर स्कूल प्रशासन को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

स्कूलों के लिए गाइडलाइन

- स्कूल पहुंचने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों को फेस कवर करना अनिवार्य होगा।
- स्कूल में मास्क पहनना जरूरी होगा। क्लास में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
- एक बैंच के बीच में करीब 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगी।
- स्कूल छोड़ते समय और खाली समय में विद्यार्थियों को एक साथ ग्रुप में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कोई भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है तो उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जगह-जगह पर स्कूलों में सैनिटाइजर रखना होगा।
स्कूल के खुलने से पहले और बंद होने के बाद सभी कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब, लॉकर, पार्किंग, रेलिंग, दरवाजे, कुर्सियां, लिफ्ट के बटन, वॉशरूम को सैनिटाइज करना जरूरी होगा।
- कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारियों के स्कूल आने पर पाबंदी रहेगी।