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Tax जबलपुर नगर निगम टैक्स में दे रहा 31 प्रतिशत की छूट, ये है आखिरी तारीख

जागरुकता की कमी : 30 सितम्बर तक छूट, सीनियर सिटीजन को जलशुल्क में 25 फीसदी, सम्पत्ति कर में सभी को 6.25 प्रतिशत छूट

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municipal corporation offer at taxes patrika hindi

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जबलपुर। स्मार्ट सिटी जबलपुर नगर निगम हर साल टैक्स में छूट देता है, लेकिन लोग जागरुकता के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इस साल भी नगर निगम ३१प्रतिशत से अधिक की छूट करों में दे रहा है। वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होने के कारण अधिकतर लोग मार्च में ही टैक्स भरने के लिए आगे आते हैं। यह जानकारी बहुत ही कम लोगों को है कि नगर निगम के करदाता सितंबर तक टैक्स भरने पर टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं।

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नगर निगम शासन के निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक चालू वित्तीय वर्ष का सम्पत्ति कर जमा करने पर छूट दी जाती है। यह छूट इस साल भी दी जा रही है। 30 सितंबर तक सम्पत्ति कर जमा करने पर कर राशि में 6.25 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसी तरह सीनियर सिटीजन को जलशुल्क में सीधे 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। 10 हजार सीनियर सिटीजन-निगम में दर्ज प्रॉपर्टियों का आंकड़ा जल्द ही ढाई लाख को पार कर सकता है। नए वार्ड व अब तक दर्ज नहीं हुईं सम्पत्तियों को रिकार्ड में दर्ज किया जा रहा है। जल उपभोक्ताओं की संख्या 1.40 लाख के लगभग हैं। इनमें 10 हजार उपभोक्ता सीनियर बताए जा रहे हैं। जलशुल्क में में दी जा रही 25 प्रतिशत की सीधी छूट का लाभ लेने कुछ ही सीनियर सीटिजन सामने आए हैं।

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आधार कार्ड से होंगे लिंक-निगम में दर्ज प्रॉपर्टी व जल उपभोक्ताओं को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। हालांकि इसकी अभी शुरूआत ही हुई है। जल्द ही आधार से लिंक करने का अभियान शुरू किया जा सकता है।
सम्पत्ति कर जमा करने और सीनियर सिटीजन को जलशुल्क जमा करने पर छूट दी जा रही है। यह अगले माह तक जारी रहेगी। इसका लाभ लोग उठा सकते हैं।
- पीएन सनखेरे, उपायुक्त, राजस्व

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