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CG News: पुलिस भर्ती पर रोक हटी, शहीद जवानों के परिजनों को मिलेगी छूट

CG News: हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सिर्फ शहीद पुलिस कर्मियों और नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को ही भर्ती में छूट मिलेगी।

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CG News: हाईकोर्ट द्वारा छग पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली गई है। इसके साथ ही प्रदेश में वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 5967 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 8 दिसंबर को फिर से शुरू हो रही है। बस्तर रेंज में बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर जिला के आवेदित पदों की भर्ती के लिए 05वीं वाहिनी, छसबल, कंगोली को भर्ती केन्द्र बनाया गया है।

CG News: आवश्यक मूल दस्तावेजों का होना अनिवार्य

बस्तर पुलिस के अनुसार वह अभ्यर्थी जिन्हें 8 दिसंबर को दस्तावेज जांच, शारीरिक माप तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी किये जा चुके है वे निर्धारित समय में भर्ती केन्द्र कमांक (01) 05वीं वाहिनी, छसबल, कंगोली में आवश्यक मूल दस्तावेजों व छायाप्रति के साथ दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि उपस्थित होना अनिवार्य है।

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इसी प्रकार पूर्व में जारी प्रवेश पत्र में तिथि अनुसार सभी अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि अनुसार भर्ती केन्द्र में उपस्थित होंगे। 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती के लिए नई तिथि की घोषणा की जायेगी।

इनको मिलेगी छूट

CG News: हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सिर्फ शहीद पुलिस कर्मियों और नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को ही भर्ती में छूट मिलेगी। इसके पूर्व प्रदेश के पुलिस कर्मियों और पूर्व कर्मियों के बच्चों को छूट का लाभ दिया जा रहा था जिसके चलते छूट को चुनौती देने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था जिसके बाद 27 नवंबर से आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दिया गया था।