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मछली पकड़ना अब अपराध! 15 अगस्त तक लगी पाबंदी, उल्लंघन पर होगी जेल, जुर्माना या दोनों

CG News: नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा..

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प्रतिकात्मक फोटो Patrika

CG News: मत्स्य विभाग ने बारिश के दिनों में मछलियों की वंश वृद्धि के लिए संरक्षण देने जिले के तलाबो, जल स्त्रोतों, नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों और जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मछली पकडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया है।

CG News: होगी जेल, लगेगा जुर्माना

नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के नियम-3 (5) के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा।

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अन्य प्रांतों से मछली आयात कर विक्रय करने में शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। मछली के परिवहन-विक्रय दौरान पर्याप्त साक्ष्य अवश्य रखें। जिस राज्य से मछली आयात की गई है, उस राज्य के मछली पालन विभाग द्वारा लागू नियमों का पालन करें।