
पीड़िता की उम्र निर्धारण के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट निर्णायक (Photo source- Patrika)
CG News: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य टी-संवर्ग के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन हेतु ओपन काउंसिलिंग भी विवाद में फंस गया है। बताया जाता है कि संचालनालय के अफसरों नें इसमें पेंच फंसा दिया है इसके मुताबिक वर्तमान में टी संर्वग के कुल 1366 स्कूलों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं लेकिन कुल 1335 पदोन्नत हुए हैं।
अफसरों ने 845 लोगों की काउंसिलिंग का फरमान जारी किया है शेष 491 पदोन्नत प्राचार्यों की बिना काउंसिलिंग ही पदस्थापना की तैयारी कर ली गई है। इससे कई लोगों में नाराजगी है और लोग इसे तुगलकी फरमान बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। बताया जाता है कि दर्जनभर लोगों ने इसके विरोध में उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है। लोगों का कहना है कि अफसरों नें बिना सहमति के साथ अन्याय है। इसमें काफी अनियमितता हुई है।
इस संबंध में सोमवार को रायपुर में पदोन्नत प्राचार्यों नें संचालनालय में ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया । इससे मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है।पूर्व में घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 20 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर रायपुर में काउंसिलिंग होनी है। इसमें कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होने हैं। काउंसिलिंग का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से निर्धारित है। प्रत्येक दिन प्रथम पाली में 150 और द्वितीय पाली में 150 इस प्रकार प्रत्येक दिन कुल 300 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया जाने का कार्यक्रम निर्धरित है।
CG News: काउंसिलिंग की तिथि एवं समय की जानकारी पदोन्नत प्राचार्यों की सूची तथा रिक्त पदों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता का निर्धारण वरिष्ठता और नियमावली के अनुसार किया जाएगा। सर्वप्रथम एक वर्ष से कम अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी., प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला को वरिष्ठता के आधार पर संस्था चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।
काउंसिलिंग प्रक्रिया में दिव्यांग महिला एवं पुरुष को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात् महिला तथा इसके बाद पुरूष वर्ग को वरिष्ठता के क्रम में संस्था चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। सभी पदोन्नत प्राचार्यों को अपने वर्तमान संस्था प्रमुख से प्रमाणित सेवा प्रमाण पत्र, मूल पदस्थापना संबंधी जानकारी तथा शासन द्वारा मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Updated on:
19 Aug 2025 11:35 am
Published on:
19 Aug 2025 11:34 am
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