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CG News: इन बच्चों को हॉस्टल में नहीं मिलेगी जगह, नए सत्र के लिए कलेक्टर के सख्त निर्देश

CG News: सत्र 2026-27 के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सीट से अधिक प्रवेश पर रोक, अन्य जिलों के छात्रों का ट्रांसफर, सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है।

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नए सत्र के लिए कलेक्टर के सख्त निर्देश (photo source- Patrika)

नए सत्र के लिए कलेक्टर के सख्त निर्देश (photo source- Patrika)

CG News: बीजापुर जिला कार्यालय के इन्द्रावती सभाकक्ष में कलेक्टर संबित मिश्रा की अध्यक्षता में आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम-छात्रावासों के अधीक्षक-अधीक्षिकाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नम्रता चौबे, देवेन्द्र सिंह सहित सभी मण्डल संयोजक एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सत्र 2026-27 में जिन बच्चों के गांव में शासकीय विद्यालय उपलब्ध हैं, उन्हें वहीं प्रवेश दिया जाए। ऐसे विद्यार्थियों को आश्रम/छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाए। शाला त्यागी एवं दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर जिला कार्यालय की अनुमति से ही प्रवेश दिया जाएगा।

CG News: अन्य जिलों के छात्रों का स्थानांतरण अनिवार्य

बैठक में निर्देशित किया गया कि अन्य जिलों के जो विद्यार्थी वर्तमान में आश्रम-छात्रावासों में रह रहे हैं, उन्हें नए सत्र में उनके मूल जिले में स्थानांतरित किया जाए। इसकी सूची 8 अप्रैल 2026 तक मण्डल संयोजकों के माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सीट से अधिक प्रवेश पर रोक

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में स्वीकृत सीट से अधिक छात्रों को प्रवेश न दिया जाए। साथ ही लंबे समय से अनुपस्थित छात्रों के पालकों से संपर्क कर उन्हें वापस लाने का प्रयास किया जाए, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन गुणवत्ता पर जोर

संस्थाओं में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगंतुक पंजी का संधारण अनिवार्य किया गया। अवकाश के बाद लौटने वाले विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए, विशेषकर कन्या छात्रावासों में। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संस्था में भोजन परीक्षण पंजी रखने तथा प्रतिदिन भोजन का स्वाद परीक्षण कर उसका विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्टॉक पंजी को अद्यतन रखने और खराब सामग्री का नियमानुसार अपलेखन करने को कहा गया।

CG News: बिना अनुमति संस्था छोडऩे की अनुमति नहीं

ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व छात्रों को बिना अनुमति संस्था छोडऩे की अनुमति नहीं दी जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर ही विद्यार्थियों को अवकाश पर भेजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी अधीक्षकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने और आश्रम-छात्रावासों के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने देने पर विशेष जोर दिया।