
JDA (फोटो: पत्रिका)
Jaipur Development Authority Housing Scheme: JDA की तीन आवासीय योजनाओं में वकीलों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की मांग की याचिका गुरुवार को अपीलीय अधिकरण, जेडीए ने निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि उक्त रेफरेंस याचिका इस अधिकरण के श्रवणाधिकार और क्षेत्राधिकार की नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।
प्रार्थी चंद्रहास सिंह ने जेडीए की गंगा, यमुना और सरस्वती आवासीय योजनाओं में वकीलों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई। साथ ही तीनों योजनाओं को रद्द करने की मांग भी की थी। उन्होंने अपनी याचिका में वर्ष 2013 की पॉलिसी का जिक्र किया। जेडीए की ओर से अमित कुड़ी ने पक्ष रखा। उन्होंने वर्ष 2013 की पॉलिसी के नियमों के बारे में कोर्ट को बताया। साथ ही कहा कि आवास नीति अधिवक्ता समुदाय के लिए है। यह याचिका जनहित की है और इसे अधिकरण को सुनने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी को किसी भी बार एसोसिएशन से अधिकृत भी नहीं किया है।
जेडीए की ओर से गंगा विहार आवासीय योजना, यमुना विहार आवासीय योजना और सरस्वती विहार आवासीय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की 12 जून अंतिम तारीख थी। वहीं भूखण्डों की लॉटरी आगामी 2 जुलाई को खुलेगी।
1-गंगा विहार आवासीय योजना
कुल भूखण्ड -233
अब तक आवेदन जमा-4964
2-यमुना विहार आवासीय योजना
कुल भूखण्ड-232
अब तक आवेदन जमा-3852
3-सरस्वती विहार आवासीय योजना कुल भूखण्ड-300
अब तक आवेदन जमा-8021
कुल आवेदन अब तक जमा-16837
Updated on:
20 Jun 2025 08:54 am
Published on:
20 Jun 2025 08:54 am
