
जयपुर. हाईकोर्ट ने सीकर के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मुकेश कानूनगो व कांस्टेबल रामप्रकाश की गोली मारकर हत्या करने के मामले में ओमप्रकाश, दिनेश कुमार, रामपाल, अनुज और आमिर की सजा स्थगित कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं मुख्य अभियुक्त अजय चौधरी और जगदीप को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ दायर अपीलों के साथ पेश प्रार्थना पत्रों पर यह आदेश दिया।
इनमें से पांच दोषियों को जमानत के प्रार्थना पर राहत दे दी, वहीं दो दोषियों के सजा निलंबन के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से कहा कि वे पांच साल से जेल में हैं और अपील के निस्तारण में समय लगेगा। पांच जनों के खिलाफ सीआई व कांस्टेबल पर गोली चलाने का सीधा आरोप नहीं है। मुख्य अभियुक्त अजय व जगदीप की ही घटनास्थल पर मौजूदगी थी। बरामद हथियार भी एफएसएल रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा कि दो पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला है, ऐसे में सजा को स्थगित नहीं किया जा सकता।
यह था मामला6 अक्टूबर, 2018 को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस निरीक्षक मुकेश कानूनगो व कांस्टेबल रामप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फतेहपुर की एडीजे कोर्ट ने 11 जुलाई 2023 को सात जनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
Published on:
17 May 2024 07:57 am
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