
जयपुर। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौपड़ा की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुइ। जिस पर हाईकोर्ट जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सांसद राव राजेन्द्र सिंह और सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चुनाव याचिका में 4 जून के चुनाव परिणाम को चुनौती दी गई है। जिसमें रिकाउंटिंग की मांग की गई है।
बता दें कि जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेन्द्र सिंह ने 1615 वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौपड़ा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम के दिन ही उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्तियां दर्ज कराई थी। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि 1225 पोस्टल बैलेट खारिज हुए हैं और हार का अंतर 1615 वोटों का है। इसलिए रिकाउंटिंग नहीं की जा सकती।
हालांकि निर्वाचन विभाग के नोटशीट में यह स्वीकार किया गया कि कुल 2738 पोस्टल बैलेट खारिज हुए थे। जो हार के अंतर से अधिक हैं। चौपड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि खारिज मत पत्रों को उन्हें नहीं दिखाया गया, जबकि रिप्रजेंटेशन पीपल्स एक्ट के तहत यह दिखाना आवश्यक है। 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद चौपड़ा ने धांधली का आरोप लगाया और रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में धरना भी दिया था। लेकिन उनकी रिकाउंटिंग की मांग खारिज कर दी गई थी।
Published on:
20 Dec 2024 02:44 pm
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