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लॉकडाउन में कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं, मंत्री ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

प्रदेश में कोविड-19 ( Coronavirus In Rajasthan ) के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान कालाबाजारी ( Black Marketing ) करने वाले थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक राशन सामग्री नियमित रूप से डोर-टू-डोर पहुंचाने के लिये शत-प्रतिशत प्रयास करें। ( Lockdown In Rajasthan )

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जयपुर

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Abdul Bari

Apr 04, 2020

जयपुर
लॉकडाउन ( Lockdown In Rajasthan ) में कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं है। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने मीना शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदेश में जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर ड्राई राशन सामग्री का वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।


उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 ( Coronavirus In Rajasthan ) के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान कालाबाजारी ( Black Marketing ) करने वाले थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक राशन सामग्री नियमित रूप से डोर-टू-डोर पहुंचाने के लिये शत-प्रतिशत प्रयास करें।


कफ्र्यू वाले इलाकों में राशन सामग्री की नियमित आपूर्ति की जाए


खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिन इलाकों में कफ्र्यू घोषित किया गया है वहां पर आवश्यक रसद सामग्री एवं अन्य जरूरत का सामान प्रतिदिन डोर-टू-डोर वितरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू ग्रस्त इलाकों में जो राशन डीलर दुकान नहीं खोल रहे है, तो उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाये। कफ्र्यू वाले क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों पर राशन का सुचारू रूप से शत-प्रतिशत वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

बिना ओटीपी के उठाये गये गेहूं की होगी जांच

मीना ने कहा कि प्रदेश में जिन राशन डीलरों द्वारा 70 प्रतिशत से ज्यादा गेहूं का उठाव बिना ओटीपी के किया गया है, उनके विरूद्ध जांच कर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन राशन डीलरों द्वारा दूसरे जिले के राशन कार्ड से गेहूं अनियमित रूप से उठाया गया है, उसकी जांच करवाकर राशन डीलर के विरूद्ध निश्चित तौर पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

दौसा एवं बांसवाडा डीएसओ को किया निलम्बित


खाद्य मंत्री ने दौसा एवं बांसवाडा जिले के डीएसओ द्वारा लॉकडाउन अवधि में पीडीएस के तहत रसद वितरण में लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित करने के निर्देश दिये। साथ ही पर्यवेक्षण नहीं करने एवं लापरवाही करने पर अजमेर प्रथम/द्वितीय, भरतपुर एवं अलवर के जिला रसद अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

इन्टर डिस्टि्रक्ट पोर्टेबिलिटी होगी बन्द

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान इन्टर डिस्टि्रक्ट पोर्टेबिलिटी को बन्द किया जायेगा, जिससे राशन डीलरों द्वारा की गई अनियमितता पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि जिलों में प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा प्रतिदिन मापदण्डानुसार निरीक्षण नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध 17 सीसीए के तहत चार्जशीट की कार्यवाही की जायेगी। उन्होेंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानें आवश्यकता होने पर 24 घण्टे खोली जा सकती हैं, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को एसडीआरएफ हेड में जो बजट आवंटन किया गया है, उसके तहत मास्क एवं हेण्ड सेनेटाईजर का क्रय कर राशन डीलरों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।


लाभार्थियों को राशन मिला है या नहीं, फोन करके पूछना है


शासन सचिव ने कहा कि एनएफएसए के लाभार्थियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा गेहूं का वितरण किया है या नहीं, इसकी जानकारी के लिये जिला रसद अधिकारियों को फोन कर लाभार्थियों से पूछकर सुनिश्चित करना है कि राशन मिला है या नहीं। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन राशन डीलरों द्वारा गबन किया गया है, उनके विरूद्ध एफआईआर हर हालत में दर्ज करवायें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त सुरेश चन्द गुप्ता, उपायुक्त महेन्द्र सिंह राठौड सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

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