जयपुर

BLO Suspension: निर्वाचन कार्य में लापरवाही, 6 बीएलओ तत्काल प्रभाव से निलंबित

Booth Level Officer: कार्यभार ग्रहण न करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 6 बीएलओ निलंबित।

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Aug 14, 2025

Election Duty Negligence: जयपुर। निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही बरतने वाले छह बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदर्श नगर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्यामा राठौड़ ने यह निलंबन आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 एवं धारा 13(ग)(ग) तथा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत जारी किए।

निलंबित कार्मिकों में अध्यापिका विभा खांडल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी फारूख खान, अध्यापक लेवल-2 सोनू विश्नोई, वरिष्ठ अध्यापक सोनू गोयल, सोहललाल महावर और वरिष्ठ सहायक मुकेश कुमार मेहरा शामिल हैं। इन्हें बूथ लेवल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर कार्यग्रहण के आदेश दिए गए थे, लेकिन बार-बार नोटिस और आदेश जारी होने के बावजूद इन्होंने न तो कार्यभार ग्रहण किया और न ही निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित हुए।

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निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने बताया कि इन कार्मिकों का यह रवैया न केवल अनुशासनहीनता का उदाहरण है, बल्कि इससे निर्वाचन प्रक्रिया भी बाधित हुई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना, लापरवाही और उदासीनता को गंभीर मानते हुए इन सभी को निलंबित किया गया है।

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Published on:
14 Aug 2025 09:28 pm
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