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सावधानः ट्रेन में यात्रा के वक्त पटाखे साथ मिले, तो होगी जेल, आरपीएफ अलर्ट मोड पर, स्पेशल चैकिंग अभियान तेज

दिवाली पर आरपीएफ ने स्पेशल अभियान चलाया है जिसमें रेलयात्री के पास पटाखे मिलने पर होगी कार्रवाई, तीन साल की जेल का प्रावधान

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kota

रेलवे स्टेशन पर जांच करते आरपीएफ के जवान

जयपुर। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो एक बार अपने लगेज की जांच जरूर कर लें। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जांच के दौरान यदि आपके लगेज में पटाखे या ज्वलनशील पदार्थ मिला तो आपको जेल हो सकती है। पटाखों का ट्रेनों में ले जाना प्रतिबंधित है। दिवाली पर किसी भी संभावित हादसों को टालने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अलर्ट मोड पर है और रेलवे स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरतते हुए जांच अभियान चलाया जा रहा है।

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उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन यात्रियों और उनके सहयात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान आरपीएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जयपुर जंक्शन, अजमेर, उदयपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के लगेज की सघनता से जांच की जा रही है। बैगेज स्कैनर और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से लगेज की जांच की जा रही है।

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जांच में मिले पटाखे तो जाएंगे जेल
यदि जांच के दौरान लगेज में पटाखे या अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ पाए जाते हैं, तो यह यात्री के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। ज्वलनशील पदार्थ के साथ ट्रेन में सफर करना रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। जिसके लिए तीन वर्ष की जेल या एक हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पार्सल घर में भी पार्सल की जांच की जा रही है।

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सतर्कता बरतना जरूरी
आवश्यक दिवाली के समय बच्चों में पटाखे चलाने का क्रेज होता है। इस दौरान लोग परिवार के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। कई बार बच्चे चोरी-छिपे लगेज में पटाखे रख लेते हैं और परिजन जागरूकता की कमी के कारण ऐसा करने से चूक जाते हैं। इसलिए इस संबंध में सतर्क रहना बेहद जरूरी है।