
जयपुर
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत दी है। जिससे उन्हें बार-बार के रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल सकेगी। अब दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को बार-बार पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के तहत ( Rajasthan Shops and commercial Establishments Act 1958) राज्य सरकार ( rajasthan goverment ) ने इन संस्थानाें के वन टाइम रजिस्ट्रेशन का निर्णय लेते हुए एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
चार श्रेणियों में किया शुल्क का निर्धारण
इस प्रस्ताव के अनुसार नियोजित कार्मिकों की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में शुल्क का निर्धारण किया गया है। दस कर्मचारियों की संख्या वाले दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए एकमुश्त 5 हजार रूपये, 11 से 50 तक कार्मिक संख्या पर एकमुश्त शुल्क 20 हजार रूपये, 51 से 100 कार्मिक तक शुल्क 50 हजार रूपये तथा 101 एवं इससे अधिक कार्मिक संख्या पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क 1 लाख 50 हजार रूपये निर्धारित किया गया है।
यदि कार्मिकों की संख्या बढ़ जाए...
काम करने वाले की संख्या में यदि बढ़ोतरी होने पर दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों की श्रेणी परिवर्तित की जाएगी। इसके लिए नई श्रेणी के अनुसार तय शुल्क एवं पुरानी श्रेणी की जमा राशि की अंतर राशि जमा करानी होगी।
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Updated on:
03 Aug 2019 09:21 pm
Published on:
03 Aug 2019 09:14 pm
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