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Consumer Rights: जयपुर। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान के उपभोक्ता मामले विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए विशेष अभियान "कंज्यूमरकेयर" के तहत प्रभावी कार्रवाई की है। 6 से 8 अगस्त तक चलाए जा रहे इस अभियान के दूसरे दिन गुरुवार को विभाग ने राज्यभर में 117 फर्मों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधिक मापविज्ञान अधिनियम के उल्लंघन के लिए 80 फर्मों पर कार्रवाई करते हुए 2,18,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
निरीक्षण के दौरान डिब्बाबंद वस्तुओं के नियमों का उल्लंघन करने वाली 22 फर्मों और सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट-माप न रखने वाली 58 फर्मों पर प्रकरण दर्ज किए गए। इन फर्मों को मौके पर ही नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया गया। यह अभियान न केवल व्यापारियों को सही माप-तौल और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
उपभोक्ता मामले विभाग के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को उनकी राशि के बदले शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हों। विभाग ने स्पष्ट किया कि शुद्धता, गुणवत्ता, मानक, मात्रा और सही माप-तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। यदि कोई उपभोक्ता इन अधिकारों का उल्लंघन महसूस करता है, तो वह विभाग से शिकायत कर सकता है।
विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नंबर 18001806030 और 14435, साथ ही वाट्सएप नंबर 7230086030 उपलब्ध कराए हैं। इन नंबरों पर उपभोक्ता न केवल अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, बल्कि परामर्श, सलाह और मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। हैल्पलाइन के माध्यम से एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, दवाइयां, बिजली, खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम, बीमा, टेलिकॉम जैसे सभी क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों पर त्वरित और नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
यह अभियान उपभोक्ताओं में विश्वास जगाने और व्यापारियों को पारदर्शी व्यवसाय प्रथाओं के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामले विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए नागरिकों ने इसे त्योहारी सीजन में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक प्रयास बताया है।
Published on:
08 Aug 2025 11:21 am
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