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गहरा सकता है SDRF कमांडेंट पद पर विवाद, सुबह सात बजे दफ्तर पहुंचे IPS पंकज चौधरी

राजस्थान एसडीआरएफ कमांडेंट को लेकर विवाद आज गहरा सकता है। दरअसल, आईपीएस पंकज चौधरी ने कैट के आदेश के बाद कार्य यथावत रखते हुए काम करना शुरू कर दिया है। जबकि कार्यभार ग्रहण कर पारिवारिक समारोह के कारण छुट्टी पर गए आईपीएस राजकुमार गुप्ता आज गाड़ोता स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय पहुंचेंगे।

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 सुबह सात बजे दफ्तर पहुंचे IPS पंकज चौधरी

सुबह सात बजे दफ्तर पहुंचे IPS पंकज चौधरी

जयपुर। राजस्थान एसडीआरएफ कमांडेंट को लेकर विवाद आज गहरा सकता है। दरअसल, आईपीएस पंकज चौधरी ने कैट के आदेश के बाद कार्य यथावत रखते हुए काम करना शुरू कर दिया है। जबकि कार्यभार ग्रहण कर पारिवारिक समारोह के कारण छुट्टी पर गए आईपीएस राजकुमार गुप्ता आज गाड़ोता स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय पहुंचेंगे।

इधर, आईपीएस चौधरी सुबह करीब सात बजे ही एसडीआरएफ मुख्यालय पहुंच गए और कमांंडेंट पद पर काम करने लग चुके हैं। ऐसे में जब आईपीएस गुप्ता दफ्तर पहुंचेंगे तो विवाद बढ़ सकता है। दोनों अधिकारियों ने इस संबंध में अलग—अलग तर्क दिए हैं।

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आईपीएस गुप्ता बोले...'मैंने कर लिया कार्यभार ग्रहण, एडीजी ने किया कार्यमुक्त'

जब इस मामले पर आईपीएस राजकुमार गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को सुबह उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही उसी दिन एसडीआरएफ के एडीजी ने आईपीएस पंकज चौधरी को कार्यमुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में एडीजी ने इस बात की जानकारी दी है कि आईपीएस राजकुमार गुप्ता ने ज्वाइनिंग दे दी है। ऐसे में आईपीएस चौधरी को नवपदस्थापन के लिए तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है। इधर, आईपीएस गुप्ता ने कहा कि वे 4 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने के बाद परिवार में शादी के कारण अवकाश पर चले गए थे। ऐसे में वे सोमवार को फिर से ज्वाइन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कैट ने जो आदेश जारी किया है, उसमें ये कहा गया है कि यदि आईपीएस पंकज चौधरी रिलीव नहीं हुए हैं तो वे कमांडेंट के पद पर कार्य जारी रख सकते हैं। जबकि उन्हें एडीजी, एसडीआरएफ नवपदस्थापन के लिए कार्यमुक्त कर चुके हैं।

आईपीएस चौधरी बोले...'मैंने नहीं दिया चार्ज, एडीजी नहीं कर सकते कार्यमुक्त'

वहीं, आईपीएस पंकज चौधरी से बात की गई तो कहा कि उन्होंने अब तक आईपीएस गुप्ता को कमांडेंट का चार्ज ही नहीं दिया है। चार्ज का आदान-प्रदान होेने के बाद इसकी सूचना स्टेट को भेजी जाती है। इसके बाद कार्यमुक्त हुआ माना जाता है। एडीजी की ओर से कार्यमुक्त करने के आदेश पर उन्होंने कहा कि एडीजी कार्यमुक्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही बताया कि ट्रिब्यूनल के आदेश की पालना में कंटीन्यू कर लिया है। साथ ही कैट के आदेश और कार्य यथावत की जानकारी स्टेट को भेज दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि चार्ज हमेशा सहमति से दिया जाता है। चार्ज के पत्रों पर रिलीव होने वाले और कार्य ग्रहण करने वाले दोनों अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं।