
जयपुर।
सहकारिता से जुड़े किसान परिवारों को दुर्घटना बीमा ( Farmer Accidental Insurance ) की करोड़ों रुपए की अटकी हुई राशि मिल सकेगी। रजिस्ट्रार सहकारिता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी को पीड़ित किसान परिवारों को शीघ्र ही क्लेम राशि का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। अभी करीब पौने तीन सौ से ज्यादा किसान परिवारों की क्लेम राशि अटकी हुई है।
सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि पीड़ित किसान परिवारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले जिन बीमित किसानों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, ऐसे किसान परिवारों को दुर्घटना बीमा के तहत बीमा क्लेम के रूप में 10 लाख रूपए तक की राशि बीमा करने वाली कम्पनी से शीघ्र ही दिलवाई जाएगी।
रजिस्ट्रार पवन ने मंगलवार को सहकार भवन में बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में क्लेम संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए पीड़ितों को जल्दी ही क्लेम राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।
बड़ी संख्या में क्लेम प्रकरण लंबित
इस कम्पनी से सहकारिता से जुड़े 15.30 लाख किसानों का बीमा करवाया गया था। बीमा के प्रीमियम के तौर पर कंपनी को 28.63 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। लेकिन कंपनी ने क्लेम के प्राप्त करीब 300 प्रकरणों में से सिर्फ 11 क्लेम पास किए हैं। इस कारण पीड़ित परिवारों को बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैकिंग भोमाराम, अपेक्स बैंक महाप्रबंधक पी.सी. जाटव, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों सहित विभाग और अपेक्स बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
Published on:
28 May 2019 07:58 pm
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