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Coronavirus: उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहना तो नहीं मिलेगा सामान, पढ़ें गाइडलाइन

सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान कई गाइडलाइन जारी की है। इनमें सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा।

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Coronavirus: new Guidelines for Modified Lockdown in rajasthan

जयुपर। सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान कई गाइडलाइन जारी की है। इनमें सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दंडनीय रहेगा।

सभी कार्य स्थलों पर तापमान जांचने के लिए व्यवस्था रखनी होगी। कार्यस्थल पर पारियों के बीच 1 घंटे अंतराल होगा। सभी संगठनों को पारियों के बीच में कार्य स्थलों को सैनिटाइज करना होगा। वहीं तम्बाकू, शराब और गुटखे की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

ई-कॉमर्स कंपनियों को राहत
गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहना है, तो दुकानदार उसे बिक्री नहीं करेंगे। न ही दुकान में प्रवेश देंगे। एक समय पर छोटी दुकान में दो से ज्यादा और बड़ी दुकान में 5 से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स कंपनी, कोरियर सर्विसेस को सेवा उपलब्ध कर सकेंगे। होम डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा। जिन्हें अनुमति होगी, वो दुकानें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास होम डिलीवरी की व्यवस्थाएं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के लॉन्च किए एप का उपयोग भी कर सकेंगे।

इनसे जुड़े निर्देश भी जारी
गाइडलाइन में उपयोगिता सुविधाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं एवं सुविधा प्रबंधन सेवाएं, बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण एवं केवल सेवाएं, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, आईटी सक्षम सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा और स्टोरेज आउटलेट्स के साथ सामान के आवागमन के लिए परिवहन सेवाओं के कार्यालय-गोदाम, ऊर्जा उत्पादन, संप्रेषण एवं वितरण इकाइयां और सेवाएं, उद्योग एवं कार्यशाला, गोदाम के साथ ही होटल, माल परिवहन सेवाएं एवं परिवहन से जुड़े निर्देश जारी किए हैं।