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सगी बहनों से बलात्कार शर्मनाक कृत्य, नहीं कर सकते रहम

शादी का झांसा देकर युवती और उसकी बहन से बलात्कार करने के दोषी को महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत, महानगर द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने पीड़िता की फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी बहन से बलात्कार किया था।

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video...churu court news: भाजयुमो नेता की हत्या के अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास

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पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क/जयपुर। शादी का झांसा देकर युवती और उसकी बहन से बलात्कार करने के दोषी को महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत, महानगर द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने पीड़िता की फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी बहन से बलात्कार किया था।

दोषी शिवराज सिंह राठौड़ पर कोर्ट ने 34 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि शहर में पढाई करने आई सगी बहनों के साथ कई बार संबंध बनाकर शर्मनाक कृत्य किया है। अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने बताया कि 4 मई 2021 को पीड़िताओं ने जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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रिपोर्ट में कहा कि पीड़िता गांव में रहती है और उसकी बहन जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है। यहां शिवराज सिंह ने शादी का झांसा देकर बड़ी बहन के साथ संबंध बनाए। जब वह वापस गांव आ गई तो अभियुक्त उसकी छोटी बहन के साथ रहने लगा। उसके फोटो-वीडियो दिखाकर बलात्कार किया।

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