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मृतक के वारिसों को भुगतान का आदेश

न्यायाधीश ने मृतक संजय उर्फ संजीव कुमार निवासी ढाणी खोखरान के वारिसों व घायल पवन कुमार निवासी राजपुराबास की वारिस उसकी माता विमला देवी के पक्ष में निर्णय पारित किया।

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मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण भादरा के न्यायाधीश श्याम सुन्दर लाटा ने अपने समक्ष विचाराधीन दो दुर्घटना क्लेम आवेदनों का निस्तारण करते हुए मृतक संजय उर्फ संजीव कुमार निवासी ढाणी खोखरान के वारिसों व घायल पवन कुमार निवासी राजपुराबास की वारिस उसकी माता विमला देवी के पक्ष में निर्णय पारित किया।

न्यायाधीश ने टाटा एस चालक मनोज कुमार, मालिक भंवरलाल व बीमा कम्पनी युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को मृतक व घायल के वारिसों को 4,70,000 रुपये तथा क्लेम पेश करने की दिनांक से अदायगी तक राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है।

आवेदकगण के अधिवक्ता राजेन्द्र बेनीवाल के अनुसार दिनांक 13 जून, 2013 को रात्रि 10 बजे संजीव कुमार व पवन दोनों टाटा एस में सवार होकर गांधीबड़ी से भादरा आ रहे थे। जब यह लोग सिरसा रोड पर बर्फ फैक्ट्री के पास पहुंचे तो चालक मनोज कुमार ने वाहन को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर सड़क से नीचे उतार दिया। बाद में वाहन सड़क के किनारे कीकर के पेड़ से टकरा गया, जिससे संजीव कुमार व पवन कुमार के चोटें आई।

उपचार के दौरान संजीव कुमार की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद मृतक संजीव कुमार के परिजनों पिता हनुमानप्रसाद, माता कृष्णा, पत्नी मंजू व नाबालिग पुत्र सतवीर तथा घायल पवन की तरफ से स्वयं पवन कुमार ने क्लेम दावा पेश किया। दावे की सुनवाई के दौरान पवन की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसकी माता विमला देवी को न्यायालय ने क्लेम आवार्ड पारित किए हैं। मृतक संजीव कुमार के वारिसान को 4,43,402 रुपये व पवन कुमार की माता को 27,138 रुपये व क्लेम दायरी से अदायगी तक 6 प्रशित वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने के आदेश दिए ।