अतिरिक्त महानिदेशक (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं तथा अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी सुरेश सैनी (34) पुत्र गुलाबराम, निवासी बिरानी, जोधपुर है। गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभावनी निवेश योजनाओं का लालच देकर धन एकत्र कर रहा था।