
Jaipur News: 6 साल पहले धनतेरस से एक दिन पहले खरीदी गई वाशिंग मशीन की दीपावली बाद डिलीवरी दिए जाने के मामले में जयपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विक्रेता पर सात हजार रुपए हर्जाना लगाया है। हर्जाना चुकाने के लिए दो माह का समय दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा की बेंच ने जयपुर निवासी सूरज शर्मा के परिवाद पर यह आदेश दिया।
परिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत वशिष्ठ ने आयोग को बताया कि परिवादी ने 4 नवम्बर 2018 के ग्रेट इस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी से 13 हजार 500 रुपए में वाशिंग मशीन खरीदी, जो न उस दिन डिलीवर की गई और न ही अगले दिन धनतेरस को। दीपावली बाद मशीन की डिलीवरी होने से परिवादी लक्की ड्रॉ से वंचित हो गया। परिवादी ने मशीन की डिलीवरी को लेकर बात किए जाने पर विक्रेता से अभद्रता किए जाने का आरोप भी लगाया। विक्रेता ने परिवाद पर आयाेग में जवाब भी पेश नहीं किया। आयोग ने विक्रेता को आदेश दिया कि दो माह के भीतर परिवादी को 5 हजार रुपए मानसिक संताप के और 2 हजार रुपए परिवाद व्यय के रूप में भुगतान किए जाएं।
Updated on:
18 Nov 2024 01:50 pm
Published on:
18 Nov 2024 01:50 pm
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