
बांद्रा टर्मिनस के लिए जाने वाली ट्रेन के संचालन समय में हुआ आंशिक परिवर्तन
जोधपुर। यदि आप दीपावली मनाने ट्रेन से अपने घर जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दिवाली पर ट्रेन में सफर करते समय अपने साथ पटाखे ले जाना भारी पड़ सकता है। ट्रेन में सफर के दौरान पटाखे बिल्कुल न ले जाएं वरना रेलवे आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। रेलवे की ओर से दुर्घटना से बचाव के लिए यात्रियों को ट्रेनों में पटाखे व ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा नहीं करने संबंधी चेतावनी दी जा रही है।
रेलवे एजेंसियां सतर्क
दिवाली फेस्टिवल के दौरान रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं तथा आशंका होने पर स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की जांच भी की जा सकती है। विशेषकर त्योहारों और भीड़भाड़ के दौरान आरपीएफ-जीआरपी स्टेशनों पर सघन जांच भी करती है।
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कितना होगा जुर्माना
रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे, स्टोव, गैस, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करते हुए पाया जाता है, तो उस पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा यात्री को तीन साल की जेल भी हो सकती है। रेलवे ऐसे यात्रियों पर जुर्माने और जेल भेजने की दोनों ही कार्रवाई एक साथ कर सकता है।
Published on:
24 Oct 2022 03:23 pm
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