
जयपुर में डीजे पर पाबंदी! शादी में भी बिना अनुमति बजाया तो होगी कार्रवाई
जयपुर। यदि आप सामाजिक, सांस्कृतिक सहित अन्य कार्यक्रमों में डीजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सचेत रहिए। डीजे बजाने की आपको अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों या डीजे का इस्तेमाल किया, तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। जिला प्रशासन या पुलिस (jaipur administration or police ) की ओर से कार्रवाई होगी। जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने बुधवार को इसे लेकर आदेश जारी किए हैं।
आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुलूस एवं समारोह तथा अन्य आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे सहित सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र) का उपयोग निषेध होगा। किसी व्यक्ति, समूह या प्रतिनिधि को उपयोग करने के लिए सम्बंधित उपखंड मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त की पूर्वानुमति लेनी होगी। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद और प्रात: 6 बजे के मध्य यह स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।
आदेशों का उलंघन करने की स्थिति में डीजे प्रयुक्त वाहन को जब्त कर सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारी एवं परिवहन विभाग की ओर से नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
Published on:
21 Nov 2019 05:46 pm
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