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Hit And Run Law: नए हिट एंड रन कानून के विरोध में उतरे ड्राइवर, कई जगह हाईवे जाम, 1500 रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित

Hit And Run Law: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में हिट एंड रन के मामलों के सजा के नियमों में संशोधन के विरोध में ट्रक और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश के कई शहरों में सोमवार को चालकों ने प्रदर्शन किया। कोटपूतली, कोटा, अलवर और भरतपुर सहित कई जगह रास्ता भी रोका गया।

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जयपुर

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Nupur Sharma

Jan 02, 2024

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Hit And Run Law: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में हिट एंड रन के मामलों के सजा के नियमों में संशोधन के विरोध में ट्रक और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश के कई शहरों में सोमवार को चालकों ने प्रदर्शन किया। कोटपूतली, कोटा, अलवर और भरतपुर सहित कई जगह रास्ता भी रोका गया। इस दौरान जयपुर, सीकर, दिल्ली और अजमेर हाईवे पर भी जाम लगा दिया। जाम के चलते रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हुुआ। प्रदेश के 52 डिपो में करीब 1500 बसों का संचालन रुका। जयपुर सिंधी कैंप से भी बसों का संचालन रोक दिया गया। दिल्ली के लिए बसें नहीं चलीं। इससे यात्री परेशान हुए। चालकों के कार्य बहिष्कार का असर जयपुर की मुहाना मंडी में भी देखने को मिला। सब्जी और फल मंडी तक सामग्री नहीं पहुंच पाई।

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हाईवे पर यहां लगा जाम
--जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया।
--जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे: मनोहरपुर, कोटपूतली व मानपुरा माचैड़ी इलाके में जाम ।
-- जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग : कानोता, बस्सी, बांसखोह फाटक, जटवाड़ा बस स्टेण्ड पर लोगों को सवारी वाहन नहीं िमले।

यह है चालकों की मांग
ट्रक चालकों की मांग है कि नए हिट एंड रन कानून में संशोधन किया जाए। कानून के अनुसार कोई दुर्घटना हो जाती है तो 10 साल की कैद और मोटा जुर्माना लगना है। यह सही नहीं है।

यह है दिक्कत...अपने आप को बचाएं या थाने में सूचना दें
राजस्थान ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के राजीव त्रेहन ने कहा कि अगर यह कानून लागू होता है तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल इंडस्ट्री को नुकसान होेगा। जयपुर परचून यूनियन के अध्यक्ष राम अवतार मोर ने कहा अगर भीड़ में किसी ट्रक चालक की गाड़ी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वह अपने आप को बचाए या गाड़ी में लदा भारी सामान बचाए। या फिर थाने में फोन कर पुलिस से संपर्क करे। दुर्घटना होने पर ट्रक चालक घबरा जाता है। जनता आक्रोशित होती है। इस कड़े कानून पर पुन: विचार करना चाहिए।

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विदेश में सजा के लिए ये हैं प्रावधान
ब्रिटेन: पुलिस को दुर्घटना की सूचना दिए बिना भाग जाने पर-6 माह की सजा व 25 हजार जुर्माना।
जानलेवा तरीके से वाहन चलाने के कारण मौत-14 साल की सजा, जुर्माना
नशे के कारण वाहन अनियंत्रित होने से मौत-14 साल की सजा, जुर्माना
कनाडा : दुर्घटना के बाद वाहन चालक पुलिस को सूचना दिए बिना भाग जाए तो जुर्माना।
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हो जाए- 10 साल
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मौत होने पर सजा-उम्रकैद
ऑस्ट्रेलिया: वाहन चालक दुर्घटना के बाद भाग जाए-1 साल
दुर्घटना में मौत हो जाए- 10 साल