
राजस्थान में कार की पिछली सीट पर Seat Belt लगाना अनिवार्य, आदेश जारी, उल्लंघन पर कटेगा चालान
Traffic challan started for not back seat belts : देश के नामी उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद हर प्रदेश की यातायात पुलिस अब सतर्क हो गई है। हेलमेट, आगे सीट बेल्ट के बाद अब कई राज्यों की पुलिस पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर पुलिस ने तो इस मामले में तबाड़तोड़ कार्रवाई की है। अब तक 1800 चालान पीछे की सीट बेल्ट न लगाने पर किए जा चुके हैं। जयपुर ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त राजेंद्र सिंह सिसोदिया बताते हैं कि कमिश्नरेट में चौपहिया वाहनों में आगे की सीट बैल्ट के साथ पीछे बैठे यात्रियों के सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य है। गत दो माह से समझाइश के साथ चालान की कार्रवाई की जा रही है।
1000 रुपए का चालान
राजस्थान पुलिस ने पीछे की सीट बेल्ट न लगाने पर एक हजार रुपए का चालान कर रही है। इतना ही नहीं इस मसले को लेकर लोगों की समझाइश भी कर रही है। यह भी बता रही है कि भले ही आप तेज गति में न हो लेकिन दूसरी गाड़ी अगर तेज गति से टक्कर मार दे तो आपको वही नुकसान हो सकता है अगर आप ने सीट बैल्ट नहीं लगाया है।
27 सितंबर से पीछे की सीट बेल्ट अनिवार्य
साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद 27 सितंबर को राजस्थान में कार में पीछे बैठने वालों के लिए सीट बैल्ट अनिवार्य किया गया। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस ने 22 दिसंबर तक कार में पीछे की सीट पर बैल्ट नहीं लगाने वाले 1800 लोगों के चालान किया है। जयपुर आयुक्तालय पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को अक्टूबर तक जागरूक किया।एक हजार रुपए जुर्माने के साथ दो घंटे की काउंसलिंग की।
समझाइश का सार्टिफिकेट
इस वर्ष सीट बैल्ट के कुल 17416 चालान किए गए हैं। हर चालान के बाद अजमेरी गेट स्थित यादगार में वाहन चालक की दो घंटे की काउंसलिंग में सड़क दुर्घटनाओं के वीडियो, यातायात नियमों की जानकारी और दुर्घटनाओं से बचाव की फिल्म दिखाई जाती है। सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिसे ट्रैफिक पुलिस को दिखाने और जुर्माना राशि जमा कराने पर जब्त दस्तावेज दिया जाता है।
Published on:
24 Dec 2022 07:56 pm
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