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शादी के 24 साल बाद दीया कुमारी और नरेंद्र का तलाक

राजधानी के पारिवारिक न्यायालय ने जयपुर पूर्व राजपरिवार की सदस्य व पूर्व विधायक दीयाकुमारी के तलाक को मंजूरी दे दी है।

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BJP issued third list of candidate, MLA Diya Kumari not get ticket

जयपुर। राजधानी के पारिवारिक न्यायालय ने जयपुर पूर्व राजपरिवार की सदस्य व पूर्व विधायक दीयाकुमारी के तलाक को मंजूरी दे दी है। उन्होंने नरेंद्र सिंह की सहमति से तलाक का प्रार्थना पत्र पेश किया था। न्यायाधीश झूमरलाल चौहान ने इस पर सुनवाई की।

प्रार्थना पत्र पर पिछले माह कोर्ट ने छह माह बाद सुनवाई करना तय किया। इसके बाद दीयाकुमारी की ओर से कोर्ट से 6 माह से पूर्व सुनवाई करने का का आग्रह किया था। इसके लिए कोर्ट को बताया गया कि सहमति से तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट 6 माह बाद सुनवाई की शर्त में राहत दे चुका है।

प्रार्थिया दीयाकुमारी की ओर से कहा गया कि वे दोनों करीब डेढ़ साल से अलग रह रहे है और आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं। इन तर्कों के साथ पेश विवाह विच्छेद की अर्जी को स्वीकार कर कोर्ट से तलाक की डिक्री जारी करने का आग्रह किया गया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अमरदीप बनाम हरमीन कौर मामले में कहा था कि यदि पक्षकार लंबे समय या 18 माह से अलग रह रहे हैं और आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं तो समझाइश के लिए 6 माह का समय देने के बजाय तथ्य व सबूतों के आधार पर तलाक मामले में जल्द फैसला दे सकते हैं।

शादी के समय हुआ था विरोध:
दोनों की शादी 1994 में हुई थी। उस समय राजपूत समाज ने इस शादी पर खुलकर विरोध जताया था। दीया और नरेंद्र सिंह के दो पुत्र और एक पुत्री है। दीया व नरेंद्र ने पिछले साल 7 दिसंबर को फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया था।

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