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कोरोना इफेक्ट—राजस्थान में अफसरों की फि​जूलखर्ची पर रोक—अब इस तरह होगा मोबाइल,ब्रांडबैंड के बिलों का भुगतान

सामान्य प्रशासन विभाग के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने जारी किया आदेश
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जयपुर।
ब्राडबैंक कनेक्शन के लिए पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन जरूरी
राज्य सरकार ने अधिकारियों के निवास पर बेसिक,मोबाइल,ब्राडबैंक और इंटरनेट के उपयोग के व्यय को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा की ओर से इन सेवाओं के मासिक बिल व्यय को लेकर निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार पूर्व में निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा में स्थनीय कॉल्स, ब्राडबैंक और इंटरनेट जैसी सेवाएं जारी रहेंगी। लेकिन अधिकारी को स्वयं के नाम से पोस्टपेड कनेक्शन लेना जरूरी होगा। यदि कोई अधिकारी पोस्टपेड की जगह प्रीपेड कनेक्शन को ज्यादा उपयोगी मानता है तो उसे सर्विस प्रोवाइडर की ओर से जारी दस्तावेजों की प्रति जमा करानी होगी। प्रीपेड का बिल त्रेमासिक और छमाही की जगह हर महीने प्रस्तुत करना होगा।

प्रीपेड कनेक्शन डीटीएच के उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा। राज्य सरकार के द्वारा पूर्व की तरह डोंगल,मॉडम जैसे यंत्र उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। प्रीपेड कनेक्शन का भुगतान अगर एप या आॅनलाइन होता है तो भुगतान के स्क्रीनशॉट के प्रिंटआउट के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

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