
जयपुर। राजस्थान में नेशनल पेंशन स्कीम व ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने असमंजस के बीच राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत जिन राज्य कर्मचारियों ने एनपीएस योजना के तहत पैसा निकाल लिया है, उन्हें फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को सेवानिवृत्ति के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा। इधर सरकार के लिए इस फैसले से राजस्थान में ओपीएस लागू रहने की संभावना अधिक जताई जा रही है।
वित्त विभाग ने जारी किया परिपत्र
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने शुक्रवार को एक परिपत्र जारी किया है। इसके तहत एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त जिन सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस के अन्तर्गत राशि निकाल ली थी, उनकी यह राशि वापस जमा कराने के लिए शिथिलता प्रदान की गई है। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी एक जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के तहत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम , 1998 के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
कर्मचारी संगठनों ने जताया आभार
कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राना ने राज्य सरकार के इस आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एनपीएस की राशि वापिस जमा करने के पूर्व आदेशों को विड्रॉल कर पेंशन के समय राशि को समाहित करने के आदेश कर राज्य में ओपीएस की सतत बहाली का सकारात्मक संदेश दिया है।
Updated on:
04 Oct 2024 05:42 pm
Published on:
04 Oct 2024 04:13 pm
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